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आरोपित ताहिर हुसैन को राहत नहीं

Teja
14 Nov 2022 6:22 PM GMT
आरोपित ताहिर हुसैन को राहत नहीं
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आरोपित ताहिर हुसैन को राहत नहींसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित ताहिर हुसैन को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां पहुंच गया, यह ठीक नहीं। पहले सुनवाई हाईकोर्ट में हो।

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