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तेजिंदर बग्गा के खिलाफ ना की जाए कोई कठोर कार्रवाई : हाईकोर्ट

Nilmani Pal
8 May 2022 1:40 AM GMT
तेजिंदर बग्गा के खिलाफ ना की जाए कोई कठोर कार्रवाई : हाईकोर्ट
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दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक चल गई है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (HC) ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया. मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया. अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी. आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई.

इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इसके बाद बग्गा शनिवार रात ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की. बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए.

बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की. प्रीतपाल ने कहा कि वे (पंजाब सरकार) तेजिंदर को किसी ना किसी मामले में फंसाना चाहते हैं. अभी और एफआईआर की जा सकती हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं. यह लड़ाई लंबी चलेगी. बग्गा की रिहाई पर भाजपा युवा मोर्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तक शनिवार देर रात बग्गा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी रहा. कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम रविवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए फिर से दिल्ली पहुंचने वाली थी. इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी. इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे. पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब लाने में इस बार कोई दिक्कत न हो.


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