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महिला को जमानत नहीं, हाईकोर्ट में अदालत कक्ष के बाहर से बैग चुराने का आरोप
jantaserishta.com
15 Aug 2023 9:02 AM IST

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जानें पूरा मामला.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने यहां उच्च न्यायालय में अदालत कक्ष के बाहर से बैग चोरी करने की आरोपी एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाले जांच अधिकारी (आईओ) के आवेदन पर पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने उसे 26 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया।
आरोपी ने इस आधार पर जमानत याचिका दायर की कि चोरी की गई संपत्ति की कोई बरामदगी नहीं हुई है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया है कि आरोपी को दिल्ली उच्च न्यायालय में अदालत कक्षों के बाहर से बैग चुराने की आदत है और वर्तमान मामले के अलावा कम से कम एक अन्य प्राथमिकी में भी इसी तरह के अपराध का आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी आशंका है कि हो सकता है कि वह ऐसे दो अन्य मामलों में शामिल रही हो।
शिकायतकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि आरोपी की हरकतों के कारण वकील उच्च न्यायालय के कोर्ट रूम के बाहर बैग छोड़ने में डरते हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि आरोपी वकील नहीं है, इसलिए सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। कोई पहचान पत्र नहीं फिर भी वह बिना किसी प्रवेश पास के हाई कोर्ट परिसर में देखी जाती है। यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से उसका बैग ले जाते हुए आरोपी की पहचान की है जिसमें चोरी की संपत्ति थी। हालांकि, आरोपी ने दावा किया है कि फुटेज में दिख रही महिला वह नहीं है।
सरकारी वकील ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उसकी पहचान स्थापित होने के बाद, उसे जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया, फिर भी वह असफल रही और जब पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे, तो उसने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया और जांच में पुलिस अधिकारियों का विरोध भी किया। आईओ ने कहा है कि आरोपी ने अपना विवरण साझा करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि वह उसने कोई पहचान प्रमाण भी नहीं दिया।
अदालत ने कहा, “आरोपों की गंभीरता पर विचार करने के बाद यह अदालत आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना उचित समझती है क्योंकि आईओ की आशंका सही है कि एक बार जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी फरार हो सकती है। यहां तक कि गवाह को धमकी दे सकती है या इसी तरह के अपराध में शामिल हो सकती है।''
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