आरोपी को जमानत नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- देह व्यापार समाज के खिलाफ अपराध, ये था पूरा मामला

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने देह व्यापार (Sex Racket) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने जबरन देह व्यापार कराने के आरोपी आकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि देह व्यापार समाज के विरुद्ध अपराध है. ऐसे अपराध के आरोपी सहानुभूति पाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता आकाश की अर्जी पर दिया है.
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