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Nithari Kand: निठारी कांड के 12 मामलों में फांसी की सजा, अब एक में बरी हुआ सुरेंद्र कोली, जानिए पूरा मामला

jantaserishta.com
7 Jan 2022 11:49 AM GMT
Nithari Kand: निठारी कांड के 12 मामलों में फांसी की सजा, अब एक में बरी हुआ सुरेंद्र कोली, जानिए पूरा मामला
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गाजियाबाद: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड केस में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली के लिए शुक्रवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। एक मासूम बच्चे का अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। हालांकि, कोली को अभी जेल में ही रहना होगा।

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 6 साल के बच्चे के अपरहरण, हत्या और शव छुपाने से जुड़े केस में पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में कोली को बरी कर दिया। मासूम बच्चा नोएडा के निठारी गांव से साल 2006 में लापता हो गया था। इसके बाद उसके परिजनों ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के 14वें मामले में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को शुक्रवार को बरी कर दिया। कोर्ट ने कोली को पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। निठारी कांड में कोली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज हैं, जिनमें से अब तक 12 मामलों में सीबीआई कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना चुकी है।
इससे पहले बीते साल 25 मार्च 2021 को 13वें मामले में भी कोर्ट ने कोली को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कोली को पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। कोली पर इस मामले में बच्ची की हत्या, दुष्कर्म और शव नाले में फेंकने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने बच्चियों के लापता होने और हत्या कर शव छुपाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। छानबीन के बाद डी-5 कोठी मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार करके सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया था। आरोप था कि इन लोगों ने मासूम और नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी और फिर शवों को क्षत-विक्षत कर नाले में फेंका गया था।
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