नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हमें अब पुनर्वास के सवाल पर विचार करना होगा, क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि यहां सराय काले खां में एक रैन बसेरा को अधिकारियों ने एक दिन पहले ही ध्वस्त कर दिया है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि विध्वंस सुबह 10.30 बजे शुरू होना था, लेकिन अधिकारियों ने इसे सुबह 10 बजे शुरू किया और रैन बसेरों को ध्वस्त कर दिया गया।
भूषण ने कहा कि 50 से अधिक लोग रैन बसेरा का लाभ उठा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि विध्वंस किया जा चुका है तो पीठ ने टिप्पणी की, ''इस स्तर पर अब कुछ नहीं किया जा सकता है।
यदि इसे ध्वस्त कर दिया गया है, तो हमें अब पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करना होगा।'' शीर्ष अदालत ने कहा, ''अत्यावश्यकता दूर हो गई है।'' भूषण ने शुरू में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।
उन्होंने पीठ को बताया कि पहले बेघर लोगों से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ करती थी। सीजेआई ने कहा कि न्यायमूर्ति भट आज उपलब्ध नहीं थे और उन्हें न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी गई।
भूषण न्यायमूर्ति रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ के पास पहुंचे, जो उसके समक्ष सूचीबद्ध एक मामले की सुनवाई कर रही थी। ''कोई बहुत जरूरी बात सामने आ गई है। मुझे बाधित करने के लिए खेद है। यह वह बेघर मामला है। एक रैन बसेरा है," भूषण ने पीठ को बताया।
पीठ ने कहा कि वह एक मामले की सुनवाई के बीच में है। मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद भूषण ने रैन बसेरा गिराए जाने से जुड़े मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि अधिकारी वहां बुलडोजर लेकर आए हैं.
''बेघर का मामला इस अदालत के समक्ष लंबित है। मुद्दा बेघर लोगों के लिए एक रैन बसेरे के बारे में है,'' उन्होंने कहा। ''बिना वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए अभी एक रैन बसेरे को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने (अधिकारियों ने) विध्वंस की योजना बनाई है। इसे सुबह 10.30 बजे शुरू होना था, लेकिन यह आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ,'' भूषण ने शीर्ष अदालत को बताया। पीठ ने उनसे दूसरे पक्ष के वकील को बुलाने को कहा ताकि मामले की सुनवाई की जा सके।
भूषण ने कहा कि उन्हें सूचित किया जा रहा है कि साइट पर विध्वंस हुआ है। उन्होंने पीठ से कहा कि बेघर लोगों से संबंधित मामला 22 फरवरी को सुनवाई के लिए आने वाला है और सराय काले खां में रैन बसेरा गिराने से संबंधित मुद्दे पर उनके आवेदन पर उसी दिन सुनवाई की जाएगी।
पीठ ने भूषण से मामले में बाद के घटनाक्रम को शामिल करने के लिए कहा, ''हम इसे उस दिन ले सकते हैं।''
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से सितंबर में निर्धारित जी20 शिखर सम्मेलन से पहले सराय काले खान में रैन बसेरों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर 2014 में शुरू हुआ, रैन बसेरा सराय काले खां लाइट ट्रैफिक सिग्नल के पास स्थित था और इसमें 54 लोग रह सकते थे।