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NIA ने लश्कर टेरर मामले में एक के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

jantaserishta.com
15 May 2023 11:55 AM GMT
NIA ने लश्कर टेरर मामले में एक के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की गतिविधियों से जुड़े एक मामले में सोमवार को एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के तालाब खटीकन इलाके में रहने वाले फैजल मुनीर उर्फ अली भाई पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों और विस्फोटकों के परिवहन के लिए लश्कर/टीआरएफ के पाकिस्तान स्थित गुर्गों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया है।
एनआईए ने आरोप लगाया, उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सक्रिय आतंकवादी कमांडरों और इन संगठनों के गुर्गों को हथियारों और विस्फोटकों की खेप पहुंचाने के लिए सीमा-पार स्थित अपने आकाओं के साथ साजिश रची थी।
एनआईए ने आरोपपत्र में आगे कहा है कि अन्य सह-आरोपियों और लश्कर/टीआरएफ के संचालकों के साथ रची गई साजिश के तहत फैजल ने आतंकवादी संगठनों के लिए सक्रिय रूप से काम किया था और इसकी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से लश्कर के गुर्गों से धन प्राप्त किया था।
फैजल इस मामले में चार्जशीट किया जाने वाला चौथा व्यक्ति है।
एनआईए ने यह मामला 18 नवंबर, 2021 को दर्ज किया था। इसने पहले आरोपी अरसलान फिरोज उर्फ अरसलान सौब, मुजामिल मुश्ताक भट उर्फ हमजा और मुदासिर अहमद डार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के रूप में लश्कर/टीआरएफ के गुर्गों के इशारे पर काम करते पाए गए तीन आरोपियों पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
एनआईए ने कहा, जांच के दौरान पता चला कि फैजल लश्कर/टीआरएफ के एक सक्रिय ओजीडब्ल्यू के रूप में काम कर रहा था, और हथियार/विस्फोटक/धन प्राप्त करने, एकत्र करने और आपूर्ति करने में शामिल था।
इन सामग्रियों को देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सांबा/कठुआ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के पास स्थित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से भेजा/छोड़ा गया था। अपने सहयोगियों से खेप प्राप्त करने के बाद, आरोपी फैजल मुनीर उन्हें अपने घर पर रखता था और सीमा पार स्थित आतंकी गुर्गों के निर्देश पर आतंकवादियों तथा उनके गुर्गों को आगे की डिलीवरी करता था।
पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में सोमवार को दायर अपने पूरक आरोप पत्र में एजेंसी ने फैजल पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
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