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एनआईए कोर्ट ने साजिश मामले में 8 आईएस गुर्गों को ठहराया दोषी, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
25 Feb 2023 11:11 AM GMT
एनआईए कोर्ट ने साजिश मामले में 8 आईएस गुर्गों को ठहराया दोषी, जानें पूरा मामला
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| लखनऊ की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2017 के कानपुर साजिश मामले में आठ लोगों को दोषी ठहराया है। वे इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादी समूह की ओर से आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। सजा 27 फरवरी को सुनाई जाएगी। आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक तौर पर लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।
एनआईए की जांच में पहले पता चला था कि आरोपियों ने कुछ आईईडी तैयार कर परीक्षण किए थे और उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगाने की कोशिश की थी।
एक नोटबुक जब्त की गई, जिसमें संभावित लक्ष्यों और बम बनाने के विवरण के बारे में नोट्स थे।
जांच में आरोपियों के आईईडी बनाने और हथियारों, गोला-बारूद और आईएस के झंडे के साथ कई तस्वीरों का पता चला था।
एनआईए ने कहा, समूह ने कथित तौर पर विभिन्न स्थानों से अवैध हथियार, विस्फोटक एकत्र किए थे। एक आरोपी आतिफ मुजफ्फर ने यह भी खुलासा किया था कि उसने विभिन्न इंटरनेट स्रोतों से सामग्री एकत्र करने के बाद आईईडी बनाने की तकनीकों पर जानकारी संकलित की थी।
जांच में यह भी पता चला कि आतिफ और तीन अन्य, जिनकी पहचान मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हसन और मोहम्मद सैफुल्ला के रूप में हुई। वे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में लगाए गए आईईडी को बनाने के लिए जिम्मेदार थे।
ट्रेन विस्फोट 7 मार्च, 2017 को हुआ था, जिसमें 10 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।
इस मामले की जांच भी एनआईए ने की थी और फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है।
एनआईए के एक अधिकारी ने कहा, आईएस समर्थित आपराधिक साजिश मामले में सफलता तब मिली, जब मुख्य आरोपी मोहम्मद फैसल को ट्रेन विस्फोट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा किए गए खुलासे से उसके दो सहयोगियों, गौस मोहम्मद खान उर्फ करण खत्री व अजहर खान उर्फ अजहर खलीफा को गिरफ्तार किया गया।
जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने मामले में पांच और आरोपियों आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ इराकी और सैयद मीर हुसैन को गिरफ्तार किया।
एनआईए ने 31 अगस्त, 2017 को सभी आठ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
मामले की जांच में स्पष्ट रूप से पता चला था कि आरोपी आईएस के सदस्य थे और उन्होंने आतंकवादी समूह के प्रति 'अबायत' (निष्ठा) की शपथ ली थी।
आतिफ मुजफ्फर समूह के अमीर (नेता) थे और डॉ. जाकिर नाइक के प्रचार से प्रभावित थे। वह अक्सर आईएस से संबंधित वेबसाइटों पर जाता था, जहां से वह सामग्री और वीडियो डाउनलोड कर रहा था और अपने समूह के अन्य लोगों के साथ साझा कर रहा था।
ये सभी आठों आईएस की विचारधारा का प्रचार करने और भारत में इसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए थे। इस उद्देश्य की खोज में, मोहम्मद फैसल, गॉस मोहम्मद खान, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सैफुल्ला ने भूमि मार्गों की खोज की थी।
उन्होंने 'हिजरा' (प्रवास) करने के लिए कोलकाता, श्रीनगर, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, बाडमेर, जैसलमेर, मुंबई और कोझिकोड का दौरा किया था।
जांच के अनुसार, गॉस मोहम्मद खान और आतिफ मुजफ्फर ने सुंदरवन के रास्ते बांग्लादेश जाने के रास्ते की तलाश की थी।
फैसल, आतिफ और सैफुल्ला ने कुछ आतंकवादी समूहों से संपर्क करने के लिए मार्च 2016 में कश्मीर की यात्रा की थी, जो उन्हें पाकिस्तान जाने में मदद कर सकते थे, जहां से वे सीरिया में आईएस-नियंत्रित क्षेत्रों में जा सकते थे।
एक अन्य आरोपी सैफुल्ला 7 मार्च, 2017 को हाजी कॉलोनी में एटीएस यूपी के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।
पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आईईडी बनाने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री, और दस्तावेज, एक आईएस झंडा, आठ पिस्तौल, चार चाकू, 630 राउंड जिंदा कारतूस, 62 राउंड फायर किए गए कारतूस, पांच सोने के सिक्के और नकद रुपये थे। 62,055, विदेशी मुद्रा, चेक, पासपोर्ट, पांच मोबाइल फोन बरामद किया।
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