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एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में 3 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की

Nilmani Pal
10 May 2023 3:06 PM GMT
एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में 3 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की
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दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े तीन आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली। एनआईए के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया, एनआईए ने आतंकी संगठनों, उनके सहयोगियों, एजेंटों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध आतंकी और आरोपियों की संपत्तियों पर छापेमारी करके अपनी निगरानी तेज कर दी है और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है।

बुधवार को एनआईए ने हिज्बुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों से जुड़े आतंकी गतिविधियों के दो मामलों में तीन आरोपियों की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। पहले मामले में एनआईए ने यूए (पी) अधिनियम के तहत दो आरोपियों दौलत अली मुगल और इशाक पाला की हरमन तहसील, शोपियां, जम्मू और कश्मीर में अचल संपत्ति कुर्क की। वर्तमान में सेंट्रल जेल आगरा में बंद पाला हिजबुल अल-बद्र आतंकी संगठन का सदस्य है, जबकि मुगल प्रतिबंधित हिजबुल का ओजीडब्ल्यू सदस्य है और फिलहाल जमानत पर है। केंद्रीय जेल श्रीनगर में, रियाज नाइकू और मुगल ने अपने साथियों के साथ साजिश रची थी, और दानिश गुलाम लोन और सुहैल अहमद भट को कुपवाड़ा सेक्टर से सीमा पार करने और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कुपवाड़ा सेक्टर से सीमा पार करने में मदद की थी।

आरोपी मुगल ने कुपवाड़ा में लोन और भट को रसद सहायता प्रदान की थी, जब दोनों एलओसी पार करने वाले थे। दोनों को एनआईए ने 22 फरवरी, 2019 को चार्जशीट किया था और एनआईए की विशेष अदालत, जम्मू ने 6 अगस्त, 2019 को आरोप तय किए थे। एनआईए ने फरवरी 2018 में मामले की जांच शुरू की थी और ओजीडब्ल्यू/आतंकवादियों के एचएम मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए और चार्जशीट किए गए अन्य लोगों में दानिश गुलाम लोन, सुहैल अहमद भट, फिरोज अहमद लोन थे, जबकि एक प्रमुख साजिशकर्ता रियाज अहमद नाइकू सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

दूसरे मामले में, एनआईए ने आरोपी फैयाज अहमद माग्रे की अचल संपत्ति कुर्क कर ली, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक ओजीडब्ल्यू है और वर्तमान में हरियाणा के जिला जेल झज्जर में बंद है।

फैयाज के खिलाफ 1 अगस्त, 2018 को पुलवामा के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर लेथपोरा में फिदायीन हमले को अंजाम देने के लिए जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उसने सीआरपीएफ केंद्र की रेकी की और हमले से पहले और बाद में जैश के आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान की। हमले के दौरान सीआरपीएफ समूह केंद्र लेथपोरा के अंदर दो आतंकवादी फरदीन अहमद खांडे और मंजूर अहमद बाबा, एक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल शकूर के साथ मारे गए थे। अन्य प्रमुख साजिशकर्ता मुदस्सिर खान और सज्जाद उर्फ मुफ्ती वकास (पाकिस्तानी नागरिक) बाद में मुठभेड़ों में मारे गए।

एनआईए ने फरवरी 2018 में कश्मीर में आतंक और हिंसा की आपराधिक साजिश की जांच शुरू की थी। इस दौरान फयाज के अलावा मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान निसार अहमद तांत्रे, सैयद हिलाल अंद्राबी और इरशाद अहमद रेशी के रूप में हुई है। इन सभी को बाद में एनआईए ने चार्जशीट किया था।

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