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आवारा कुत्तों पर NGO पंहुचा सुप्रीम कोर्ट

SHIDDHANT
25 May 2026 12:35 AM IST
आवारा कुत्तों पर NGO पंहुचा सुप्रीम कोर्ट
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दिशानिर्देश स्पष्ट करने की मां ग
Delhi दिल्ली: देश में आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद के बीच ‘Animals Are People Too’ नामक एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संगठन ने याचिका दायर कर कहा है कि कई राज्य और स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों की गलत व्याख्या कर रहे हैं और इसे “आवारा कुत्तों की हत्या की अनुमति” के रूप में लागू किया जा रहा है।
NGO ने कोर्ट से स्पष्ट करने की मांग की है कि किसी भी निर्देश में आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या की अनुमति नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इच्छामृत्यु केवल अत्यंत सीमित परिस्थितियों में, विशेषज्ञों की जांच और ABC नियम, 2023 के सख्त पालन के बाद ही दी जा सकती है।
संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों द्वारा आदेशों को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे पशु क्रूरता की घटनाएं बढ़ सकती हैं। याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि किसी भी आवारा कुत्ते को गैरकानूनी तरीके से न मारा जाए और न ही जहर दिया जाए।
इस मामले में पंजाब सरकार की हालिया कार्रवाई और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान का भी हवाला दिया गया है। साथ ही, खालसा कॉलेज परिसर से कुत्तों को हटाने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद कई राज्यों में अभियान शुरू हुए हैं। इस मुद्दे पर देशभर में बहस तेज हो गई है।
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