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कांग्रेस को हाईकोर्ट ने दिया झटका, इनकम टैक्स के 105 करोड़ वसूलने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज

jantaserishta.com
13 March 2024 11:54 AM GMT
कांग्रेस को हाईकोर्ट ने दिया झटका, इनकम टैक्स के 105 करोड़ वसूलने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज
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फाइल फोटो

इससे पहले इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल ने भी इनकम टैक्स की रिकवरी वाले नोटिस पर रोक से इनकार कर दिया था।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने पार्टी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि इनकम टैक्स डिमांड के नोटिस पर स्टे लगाया जाए। आयकर विभाग ने कांग्रेस से 105 करोड़ रुपये बकाये टैक्स की मांग की है और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के खिलाफ पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल ने भी इनकम टैक्स की रिकवरी वाले नोटिस पर रोक से इनकार कर दिया था।
जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'हम इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाते।' कांग्रेस ने इनकम टैक्स अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ 8 मार्च को ही उच्च न्यायालय का रुख किया था। 13 फरवरी को आईटी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खिलाफ नोटिस जारी किया था। आयकर विभाग ने समीक्षाधीन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया था। तब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अनुमान जाहिर किया था कि कांग्रेस को 199 करोड़ रुपये की रकम मिली है।
यही नहीं इसी मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फरवरी में पार्टी के 4 बैंक खातों को सीज कर दिया था। पार्टी ने इसके बाद ट्राइब्यूनल का रुख किया गया था। कांग्रेस का कहना था कि यदि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया तो पार्टी अपने बिल और कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएगी। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि कांग्रेस को 65 करोड़ रुपये की रकम सरकार को अदा करनी थी, जो उसने नहीं की है। आयकर विभाग के अनुसार कांग्रेस पर कुल 103 करोड़ रुपये की रकम बकाया है। उसे अदा नहीं किया गया है, जिस पर 32 करोड़ रुपये का ब्याज बनता है। इस तरह बकाया रकम कुल 135 करोड़ रुपये हो गई है।
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