
नई दिल्ली: राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उमर खालिद की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उमर खालिद की ओर से त्रिदिप पेस ने दलीलें दीं. दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की याचिका पर अब 24 मई को सुनवाई होगी. त्रिदिप पेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि उमर खालिद के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे आतंक फैलाने वाले नहीं हैं.
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