
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्तरां में तोड़फोड़ के मामले की कार्रवाई को गोवा सरकार ने कानून के मुताबिक सही ठहराया है. गोवा कॉस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया है. दरअसल, अथॉरिटी ने नाइट क्लब को गिराने से रोकने की मांग कर रहे कर्लीज के मालिक की याचिका का विरोध करते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि रेस्तरां का निर्माण कार्य अवैध की श्रेणी में आता है. इसका निर्माण 'नो कंस्ट्रक्शन नो डेवलपमेंट' जोन में किया गया है.
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