
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को एएसआई की ओर से सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने की संभावना है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दस दिन की मोहलत दी थी। एएसआई ने पिछली तारीख पर कोर्ट में अर्जी देकर तीन सप्ताह और समय देने की मांग की थी। आवेदन में कहा गया था कि पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, रसायनज्ञों, सर्वेक्षणकर्ताओं, भू- भौतिकी विशेषज्ञों ने सर्वे करके महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। उसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। जीपीआर तकनीक से हुए सर्वे की रिपोर्ट बनाने में समय लग रहा है। इसलिए पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय चाहिए। तब कोर्ट ने दस दिन की मोहलत देते सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की थी। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट तीन बार अवधि बढ़ा चुकी है।
जिला जज की कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी का तहखाना डीएम की निगरानी में सौंपने और पूजा शुरू करने की अनुमति देने संबंधी वाद पर आदेश की संभावना है। पिछले तिथि पर पक्षकार बनाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी पर पक्षकारों की बहस पूरी हो गई थी और आदेश के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत की गई थी। आठ दिसंबर को आदेश नहीं हो पाया। कोर्ट ने आदेश के लिए 11 दिसंबर नियत की थी। दिवंगत पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित तहखाने को डीएम को सौंपने के लिए 25 सितंबर को वाद दाखिल किया था।
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