नये ट्रैफिक नियम लागू, पहली बार नियम तोड़ने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के लिये नये ट्रैफिक नियम लागू कर दिये गये हैं. इन नियमों के तहत अब बड़े वाहनों जैसे बसों और माल ढुलाई करने वालों को एक तय लेन में चलना होगा. फिलहाल 15 दिनों के लिये इस श्रेणी में यह नियम अनिवार्य होगा. इसके बाद सभी वाहनों के लिये यह नियम लागू कर दिया जाएगा. जहां डीटीसी क्लस्टर बसें स्टॉप के अंदर ही रुकेंगी. नियमों की अनदेखी करने पर बसों के चालकों पर यह कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिये सड़कों पर रहेंगी.
पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने वाले वाहनों से आवाजाही की सुविधा को सुलब बनाया जा सके. हालांकि लेन ड्राइविंग पर लागू होने वाली सख्ती के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है. वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बसों की सहूलियत के लिये ही लेन और बॉक्स बनाये गये हैं इसलिए बसों को उसी लेन में चलना होगा. इस दौरान बसों के लिये तय लेन में यदि कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसको क्रेन से खींच लिया जाएगा ताकि ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आए.
वहीं यदि कोई व्यक्ति पहली बार नियम तोड़ता है पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बार-बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस और परमिट रद्द किया जा सकता है. बसों के लिये दिल्ली की सभी सड़कों पर इसे पहले चरण में लागू किये जाने की खबर है. इन नियमों के लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा. फिर तीसरे और चौथी बार ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान है.