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आज से रेलवे का नया नियम लागू, अब 60 दिन पहले ही कर पाएंगे ट्रेन टिकटों की बुकिंग, देशभर में बदलाव

jantaserishta.com
1 Nov 2024 6:13 AM GMT
आज से रेलवे का नया नियम लागू, अब 60 दिन पहले ही कर पाएंगे ट्रेन टिकटों की बुकिंग, देशभर में बदलाव
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सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग को लेकर आज यानी 1 नवंबर 2024 से नया नियम लागू हो गया है. अब 60 दिन पहले तक ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे. भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है. अब सिर्फ 60 दिन (दो महीने) पहले ही आप रिजर्वेशन करवा सकेंगे. अभी तक 120 दिन पहले तक रिजर्वेशन करने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है.
नया नियम पहले से बुक किए गए टिकटों पर लागू नहीं होगा. जिन टिकटों की बुकिंग 31 अक्टूबर 2024 तक 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड के तहत की गई हैं, वे मान्य रहेंगी. नई आरक्षण अवधि के तहत 60 दिनों से ज्यादा की बुकिंग पर कैंसिलेशन की सुविधा मिलेगी. ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन के समय वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिनमें पहले से ही कम समय की आरक्षण अवधि लागू है. विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.
रेल मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ट्रेन टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट, ऐप और रेलवे के बुकिंग काउंटर्स से होती है. रेलवे का कहना है कि ज्यादा कैंसिलेशन और सीटों की बर्बादी को देखते हुए यह फैसला लिया है. रेलवे ने कहा, 120 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड बहुत लंबा हो जाता था. इस अवधि में कराए गए करीब 21 फीसदी टिकट निरस्त करवाए जाते हैं. जबकि 4 से 5 फीसदी लोग यात्रा ही नहीं करते हैं. कई मामले ऐसे भी आए, जिनमें यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल ही नहीं करवाया, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है और जरूरतमंद टिकट के लिए भटकते देखे गए. रेलवे के मुताबिक सिर्फ 13 फीसदी लोग ही चार महीने पहले ट्रेन का टिकट एडवांस में बुक करते थे. जबकि ज्यादातर टिकटों की बुकिंग यात्रा के 45 दिनों के अंदर होती थी.
दिवाली के त्योहार पर ट्रेनों में भीड़ देखने को मिली है. कई यात्रियों की शिकायत थी कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से सामान्य श्रेणी में लंबा सफर करना पड़ा. अब छठ पूजा नजदीक आ गई है. ऐसे समय शहरों में नौकरीपेशा लोग अपने गांव और घर जाते हैं. भीड़ ज्यादा होती है. ट्रेन से लेकर एयर टिकट तक आसानी से नहीं मिलते हैं और आम लोगों को परेशान होते देखा जाता है. कालाबाजारी बढ़ जाती है. इससे रेलवे को भी नुकसान होता है और अवैध वसूली की शिकायतें आने लगती हैं. रेलवे का कहना है कि त्योहारों के समय ट्रेनों यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए नियम में संशोधन किया है. इससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा.
रिजर्वेशन समय-सीमा में कटौती से रेलवे को सबसे ज्यादा सुविधा विशेष ट्रेनों को चलाने की योजना बनाने में होगी, क्योंकि कम कैंसिलेशन और यात्रियों की भीड़ को देखकर सही स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा. इससे यात्रियों और रेलवे दोनों की परेशानी और चुनौतियां कम होंगी.
ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि में समय-समय पर परिवर्तन होता आया है. अभी तक के नियम के मुताबिक यात्रा से पहले चार महीने के अंदर ट्रेन टिकट की एडवांस करवा सकते थे. रेल मंत्रालय ने 25 मार्च 2015 को बुकिंग की अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी थी. उस समय रेलवे ने तर्क दिया था कि अवधि बढ़ाए जाने से दलालों को निराशा हाथ लगेगी और कैंसिलेशन चार्ज भी ज्यादा देना होगा.
अब एक बार फिर ट्रेन टिकट बुकिंग की अवधि 60 दिन कर दी गई है. इससे पहले रिजर्वेशन की अवधि 45 दिन और 90 दिन भी रही है. एनालिसिस के बाद रेलवे ने तय किया कि यात्रियों की सुविधा के लिहाज से अधिकतम 60 दिन की रिजर्वेशन अवधि सर्वोत्तम हो सकती है.
जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करवा रखे हैं, उन पर नए नियम का असर नहीं होगा. रेलवे का कहना है कि नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा. 120 दिन के नियम के तहत 31 अक्टूबर तक की गई बुकिंग बरकरार रहेगी. यानी 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण पर इसका असर नहीं होगा. हालांकि अगर आपने 60 दिनों के आगे की टिकट अभी से बुक कर ली है तो उसे कैंसिल करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
नए नियम के मुताबिक, टिकट कैंसिलेशन की अवधि भी 60 दिन होगी. यानी आपको अपना टिकट रद्द करना है तो इसी अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरिएड पहले ही कम है, उन पर नए नियम का असर नहीं होगा. ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय-सीमा पहले से ही लागू है. विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा. विदेशी पर्यटक पहले की ही तरह 365 दिन की समय-सीमा में रिजर्वेशन करवा सकेंगे.
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