नया आदेश जारी, अब विमान यात्रियों को केबिन के अंदर एक से ज्यादा बैग ले जाने की नहीं होगी इजाजत

दिल्ली। घरेलू उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है. अब यात्रा के दौरान घरेलू हवाई यात्री विमान के केबिन के अंदर केवल एक ही बैग लेकर यात्रा हवाई कर सकेंगे. हवाई यात्रा करने के दौरान यात्रियों को विमान के केबिन के अंदर एक से ज्यादा बैग ले जाने की अब इजाजत नहीं होगी. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने हवाई अड्डों और एयरलाइंस को एक बैग के मानदंडों को लागू करने का आदेश जारी किया है. BCAS ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एयरलाइंस से आदेश को लागू करने के लिए कहा है. दरअसल ये पाया गया है कि एक से अधिक केबिन बैगेज के साथ उड़ान भरने वाले यात्रियों के चलते देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा चेक-इन काउंटर चोक हो रहा है वहां पर भीड़ लग जा रही है.
बीसीएएस ने अपने आदेश में कहा, बीसीएएस एवीएसईसी सर्कुलर नंबर 06/200 के अनुसार किसी भी यात्री को महिलाओं के बैग सहित सर्कुलर में पहले से सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा एक से अधिक बैग ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. BCAS के मुताबिक यह देखा गया है कि यात्री औसतन 2 से 3 हैंड बैग स्क्रीनिंग पॉइंट तक ले जाते हैं. इससे क्लीरेंस समय ज्यादा लगता है, पीईएससी बिंदु पर भीड़भाड़ और यात्रियों को असुविधा भी होती है. सभी स्टेकहोल्डर्स एयरलाइनों द्वारा इस आदेश को लागू किया जाना चाहिए. बीसीएएस ने सभी एयरलाइनों को बोर्डिंग पास और टिकट पर यह संदेश प्रिंट कर यात्रियों को सूचित करने को कहा है. BCAS के आदेश में कहा गया है, "सभी एयरलाइनों को यात्रियों को सूचित करने और उनके टिकटों और बोर्डिंग पास पर 'वन हैंड बैग रूल' को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए दिशा निर्देश लिखा जाना चाहिए. एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को होर्डिंग्स के माध्यम से ये सूचना यात्रियों को सूचित करने को कहा गया है.
एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को हवाई अड्डों पर SHA (सुरक्षा होल्ड एरिया) से पहले चेक-इन काउंटरों, सुविधाजनक स्थानों के पास 'वन हैंड बैग रूल' की सामग्री प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग, बैनर, बोर्ड, स्टैंडी लगाने का निर्देश दिया गया है. ताकि यात्रियों को इस संदेश से अवगत कराया जा सके और वे अपने अतिरिक्त हैंड बैग को पंजीकृत सामान में बदल सकें.
