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Nationalभारत: ताजा घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया है।फिलहाल लंदन में रह रहे माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार फिलहाल उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था और सोमवार को विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया।
वारंट के अनुसार, अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर द्वारा ऋण का “जानबूझकर” भुगतान न करने से सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ओवरसीज बैंक को 180 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। यह वारंट 2007 से 2012 के बीच किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए ऋणों के कथित विभाजन के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्जentered धोखाधड़ी के मामले के संबंध में जारी किया गया है। आरोपपत्र के अनुसार, निजी एयरलाइन को ऋण एक समझौते के आधार पर जारी किया गया था।
इसके अलावा, आरोपपत्र में यह भी दावाClaim किया गया है कि माल्या बेईमान थे और उनका इरादा धोखा देने का था, यही वजह है कि उन्होंने उपरोक्त ऋणों के तहत पुनर्भुगतान दायित्वों को “जानबूझकर” पूरा नहीं किया और ऋणों पर चूक के कारण ₹141.91 करोड़ का गलत नुकसान हुआ। ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने के कारण 38.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। विशेष सीबीआई अदालत ने माल्या के खिलाफ जारी अन्य सभी गैर-जमानती वारंटों और उनकी "भगोड़ा" स्थिति पर विचार करते हुए कहा, "उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी करने का यह उपयुक्त मामला है।"
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Rajwanti
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