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नए आईटी नियम: दिल्ली HC ने 4 अगस्त तक स्थगित की सुनवाई, डिजिटल मीडिया ने दी है चुनौती

Kunti Dhruw
27 May 2021 12:20 PM GMT
नए आईटी नियम: दिल्ली HC ने 4 अगस्त तक स्थगित की सुनवाई, डिजिटल मीडिया ने दी है चुनौती
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई 4 अगस्त तक स्थगित कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने मार्च में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस ज्योतिसिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही है। आईटी मंत्रालय ने डिजिटल व सोशल मीडिया नियम 2021 को हाल ही में लागू किया है। इसे क्विंट, द वायर समेत कई डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ने चुनौती दी है।
26 मई से लागू हुए हैं नए नियम
दरअसल, सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए भारत सरकार ने नए आईटी नियम बनाए हैं, जो 26 मई से प्रभावी हो गए हैं।भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के मालिकाना हक वाला मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया? इस बीच, चर्चा हो रही है कि नए आईटी नियमों के नहीं मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हो सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या विवाद है?
विवाद की वजह
सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद नए आईटी नियमों की वजह से शुरू हुआ है, जिन्हें भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी अगर कोई गलत या फर्जी पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था।
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