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नई पहल: दिल्ली मेट्रो ने 347 स्टेशनों पर दिव्यांग व ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए टॉयलेट का किया प्रावधान

Deepa Sahu
29 Aug 2021 11:46 AM GMT
नई पहल: दिल्ली मेट्रो ने 347 स्टेशनों पर दिव्यांग व ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए टॉयलेट का किया प्रावधान
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दिल्ली मेट्रो ने ट्रांसजेंडर यात्रियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए।

दिल्ली मेट्रो ने ट्रांसजेंडर यात्रियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए. मेट्रो स्टेशनों पर टॉयलेट की सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है। मेट्रो स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए बनाए गए इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल अब ट्रांसजेंडर यात्री भी कर सकेंगे। मेट्रो स्टेशनों पर ट्रांसजेंडरों के खिलाफ लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। डीएमआरसी की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार, दिल्ली मेट्रो ने ट्रांसजेंडर यात्रियों को अपने स्टेशनों पर अलग शौचालयों के इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रावधान किया है, जो अब तक केवल दिव्यांगजनों के लिए थे।

दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रांसजेंडरों के खिलाफ सुरक्षित माहौल प्रदान करने और लैंगिक भेदभाव को रोकने के अपने प्रयासों में दिल्ली मेट्रो ने प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए बने अपने मौजूदा शौचालयों को अब ट्रांसजेंडरों के लिए भी सुलभ कर दिया है।


फिलहाल दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर ऐसे 347 डेडिकेटेड टॉयलेट हैं। इन टॉयलेट के बाहर अब 'दिव्यांगजन' और 'ट्रांसजेंडर' के प्रतीकों के साथ द्विभाषी संकेत (अंग्रेजी और हिंदी दोनों) में बोर्ड लगाए गए हैं। इसके बाद अब कोई भी ट्रांसजेंडर इन टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकता है।
अधिकारी ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग टॉयलेट के इस प्रावधान के अलावा, कोई भी ट्रांसजेंडर जो स्वयं की पहचान के अनुसार लिंग आधारित शौचालय का उपयोग करना चाहता है, वह भी ऐसा करना जारी रखेगा। डीएमआरसी चरण-चार में अपने आगामी स्टेशनों पर अलग सार्वजनिक शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित स्थानों की पहचान करने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 के प्रावधान भी सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं सहित सभी सार्वजनिक भवनों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों को अनिवार्य बनाते हैं।


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