राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने एक बार फिर कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य के गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी कार्योलयों में कोरोना को दोनों डोज नहीं लगवाने पर एंट्री नहीं होगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय व्यवसायिक, व्यापारिक संस्थानों एवं मार्केट एसोसिएशन के निर्देश दिया गया है कि अपने स्वंय, स्टाफ और कार्मिकों के वैक्सीन को दोनों डोज लगवाए जाने से संबंधित सूचना 1 फरवरी से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। गाइडलाइंस का उल्लंघन पाए जाने से संबंधित संबंधित संस्थानों के संचालकों और मार्केट एसोसिएशन के खिलाफ प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस में होटल एसोसिएशन संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में बुकिंग को निरस्त या आगामी आदेशों के लिए स्थगित करना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाए।