New Delhi: तेल कंपनियों पर अतिरिक्त कर नहीं लगेगा-पेट्रोलियम मंत्री
New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हारदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल और गैस कंपनियों पर कोई नया कर, जैसे कि विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स, लागू नहीं होगा। यह घोषणा उस नए कानून के लागू होने के बाद की गई है, जो वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। संसद ने हाल ही में "ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) बिल, 2024" को पारित किया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए नीति में स्थिरता लाना, प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करना और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना है।
इस बिल के माध्यम से सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में स्थिरता का वादा किया है, जिससे निवेशकों को भरोसा मिलेगा और व्यापार करना आसान होगा। इस कानून के लागू होने से कंपनियों को भविष्य में संभावित वित्तीय अस्थिरता से बचने का अवसर मिलेगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तेल और गैस कंपनियों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा, जिससे व्यापार करने की प्रक्रिया और अधिक सरल और पारदर्शी होगी। इस कदम से भारत में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।





