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पड़ोसन को मिली कड़ी सजा, की थी बच्ची की हत्या

Nilmani Pal
8 May 2022 1:24 AM GMT
पड़ोसन को मिली कड़ी सजा, की थी बच्ची की हत्या
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कोर्ट का फैसला

एमपी। भोपाल (Bhopal) के हबीबगंज इलाके में 2019 में एक डेढ़ साल की मासूम की पड़ोस में रहने वाली महिला ने नाक मुंह दबाकर और पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले में पुलिस (MP Police) ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पड़ोसी महिला को गिरफ्तार किया था. वहीं न्यायालय ने शनिवार की देर शाम फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला अनुषा पाल को कठोर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है और अन्य मामलों में भी सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया है. मामला भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके का है, जहां पर एक महिला ने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ आपसी रंजिश के चलते डेढ़ साल के मासूम की पानी में डुबोकर हत्या की थी.

उसने मासूम को मारने के लिए पहले उसका मुंह और नाक दबाया फिर उसे टंकी में डुबो दिया. जिससे ये ना पता चले कि मासूम की हत्या की गई है. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में खुलासा हुआ कि मासूम की मौत दम घुटने से हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच की ओर पड़ोसन ही मासूम की हत्यारी निकली.

पड़ोसन ने जब इस घटना को अंजाम दिया उस दौरान मासूम की मां अपने दूसरे बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी. उसी दौरान उसने मौका पाकर इस वारदात को अंजाम दिया. वहीं पूरे मामले में हबीबगंज पुलिस ने भी पूरी तरीके से जांच कर इस सनसनीखेज हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई और दोषी महिला को न्यायालय में से जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया. लेकिन परंतु पिछले साल लॉकडाउन की वजह से फैसला आने में समय लगा. फैसला शनिवार की शाम को जब सामने आया तो मासूम के मां-बाप को न्याय के प्रति किए गए फैसले से संतोष हुआ. लेकिन समाज को झकझोर देने वाली यह घटना राजधानी भोपाल में हुई थी. इस तरह के और भी सनसनीखेज हत्याकांड के मामलों में भोपाल न्यायालय में पैरवी जारी है.

आरोपी महिला को इसके अलावा अन्य मामलों में भी दोषी पाया गया है. इसमें अलग-अलग सजा सुनाई गई धारा 364 के तहत आरोपी महिला को 10 साल का कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया. आरोपी महिला पर धारा 201 के तहत कठोर सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजक राम कुमार खत्री ने बताया कि जज स्मृता सिंह ठाकुर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और भी इस तरह के लंबित मामलों में जल्द फैसले आएंगे.

आरोपी ने पैरवी के दौरान बताया कि उसने मासूम की हत्या इसलिए की थी क्योंकि मासूम के परिजन उसको देख कर कमेंट पास करते थे. जिसके चलते कई बार उनका झगड़ा भी हुआ फिर भी वह उसे देखकर कमेंट पास करते थे. इसलिए उसने बदला लेने की नीयत से मासूम की हत्या की. उसने मौका देख कर वारदात को अंजाम दिया था.


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