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NEET: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को विवादास्पद मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और स्नातक प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं और वे इसे फिर से कराने के निर्देश देने का अनुरोध करती हैं।
केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि गोपनीयता भंग करने के किसी भी सबूत के बिना परीक्षा रद्द करने से बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे सैकड़ों हजारों ईमानदार उम्मीदवारों पर "गंभीर प्रभाव" पड़ सकता है। अदालत की वेबसाइट (court's website) पर अपलोड की गई 8 जुलाई की कारण सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा से संबंधित कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
एनटीए सरकारी (NTA conducts) और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आयोजित करता है। यह परीक्षा इस साल 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
प्रश्नावली लीक (question paper leaks) होने समेत अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले कई मामले अदालतों के समक्ष भी लाए गए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Education Ministry) और एनटीए ने विवादास्पद परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को अपने हाथ में ले लिया है।
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Apurva Srivastav
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