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NEET Counselling 2021: एमसीसी ने नीट काउंसलिंग के नियमों में किए बड़े बदलाव, जानें डिटेल्स

Kunti Dhruw
19 Dec 2021 4:00 PM GMT
NEET Counselling 2021: एमसीसी ने नीट काउंसलिंग के नियमों में किए बड़े बदलाव, जानें डिटेल्स
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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी काउंसलिंग के लिए अब भी छात्र इंतजार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी काउंसलिंग के लिए अब भी छात्र इंतजार कर रहे हैं। अब तक तारीखों का एलान नहीं हो पाया है। ऐसे समय में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा नीट पीजी और यूजी 2021 की काउंसलिंग से जुड़े नया नियम जारी किया गया है। अब एमसीसी द्वारा नीट की अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर काउंसलिंग के लिए कुल 4 राउंड का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले एमसीसी काउंसलिंग के लिए केवल दो राउंड का आयोजन करती थी। इसके बाद रिक्त बची सीटों को राज्य कोटा में स्थानांतरित कर दिया जाता था।

NEET Councelling: नए काउंसलिंग नियम को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली
एमसीसी ने बताया है कि यह नियम नीट पीजी की 50 फीसदी और नीट यूजी की 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर लागू होगा। एमसीसी के इस नए काउंसलिंग नियम को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। अब नीट काउंसलिंग एआईक्यू राउंड-1, एआईक्यू राउंड-2, एआईक्यू मॉपअप राउंड और एआईक्यू स्ट्रे वैकेंसी के अनुसार आयोजित की जाएगी। इससे पहले एमसीसी द्वारा मॉपअप राउंड का आयोजन केवल कंद्रीय और डीम्ड विश्विद्यालय के लिए किया जाता था। इस कारण कई छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते थे। अब 4 राउंड के आयोजन होने से उम्मीदवारों को अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए अधिक मौके मिलेंगे।
NEET Counseling: नीट सुप्रीम काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए बदलाव निम्न है
1. अखिल भारतीय कोटा की रिक्त बची सीटों को राज्य कोटा में स्थानांतरित कर दिया जाता था, अब उन्हें एआईक्यू मॉपअप राउंड और एआईक्यू स्ट्रे वैकेंसी के माध्यम से भरा जाएगा।
2. नए पंजीयन को एमसीसी द्वारा केवल पहले तीन राउंड की काउंसलिंग में स्वीकार किया जाएगा।
3. उम्मीदवारों को अपग्रेड और निकासी की सुविधा केवल पहले राउंड की काउंसलिंग में ही दी जाएगी।
4. जिन उम्मीदवारों को दो राउंड या इसके बाद की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुके हैं, उन्हें सीट छोड़ने या अगली काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामें में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने कहा है कि ये बदलाव वर्ष 2021-2022 सत्र के लिए नीट पीजी और यूजी दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया में लागू होंगे।
नीट पीजी काउंसलिंग 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी। कुछ छात्रों द्वारा नीट काउंसलिंग में 27 फीसद ओबीसी - नॉन क्रीमी लेयर और 10 फीसद ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। न्यायालय ने इस मामले का हल न निकलने तक नीट काउंसलिंग पर रोक लगा दी। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होनी है। इस कारण से अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

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