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एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई
Jammu जम्मू: कश्मीर पुलिस ने नशा निरोधी अभियान के तहत उधमपुर जिले में एक अंतर-जिला ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया गया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत लगभग 1.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई रेहंबल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 21 और 22 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में की गई है।
जब्त संपत्तियां बांदीपोरा जिले के सुंबल के शिलवेट क्षेत्र के निवासी वाहिद मकबूल मीर की हैं। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान वित्तीय और बैकवर्ड लिंकेज विश्लेषण से पता चला कि आरोपियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से संपत्तियां अर्जित की थीं। पुलिस के बयान में कहा गया कि इन निष्कर्षों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने सोमवार को कुर्की आदेश पारित किया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के साथ, उधमपुर पुलिस की तरफ से चालू वर्ष में एनडीपीएस संपत्ति कुर्क करने की कुल राशि 18.85 करोड़ रुपए हो गई है, जो मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस के निरंतर अभियान को दर्शाती है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, मादक पदार्थों के विक्रेताओं और हवाला लेनदेन तथा अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं। इन कार्रवाइयों में आरोपियों को सख्त कानूनों के तहत हिरासत में लेना और इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से निर्मित संपत्तियों को कुर्क करना शामिल है। पुलिस का मानना है कि मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री और हवाला रैकेट से प्राप्त धन का उपयोग अंततः जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
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