
न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत 'भांग' को निषिद्ध मादक पदार्थ या पेय पदार्थ घोषित नहीं किया गया है। इसके साथ ही, अदालत ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी जिसे भांग रखने के आरोप में शहर से गिरफ्तार किया गया था। बेगुर पुलिस ने एक जून को बिहार के रहने वाले रोशन कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 'ब्रांडेड' भांग और 400 ग्राम गांजा बरामद किया था।
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