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NCR Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेनो वेस्ट मेट्रो के किनारे अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी दी

Admindelhi1
28 Jun 2024 10:03 AM GMT
NCR Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेनो वेस्ट मेट्रो के किनारे अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी दी
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आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

नोएडा: नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी स्थित सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी मिल गई. इससे भूखंड पर अतिरिक्त निर्माण हो सकेगा. इस निर्णय से जहां आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्राधिकरण को भी आर्थिक लाभ होगा.

अतिरिक्त एफएआर की अनुमति लेने पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. इससे उन लोगों को फायदा होगा, जिनके भूखंड कॉरिडोर के आसपास हैं. इस फैसले से प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी. साथ ही, नई विकास परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा. कॉरिडोर के समानांतर स्थित क्षेत्रों में भूखंडों के मालिकाओं और विकासकर्ताओं को अब आसानी से अधिक निर्माण की अनुमति मिल जाएगी. इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच चलने वाली मेट्रो के दोनों तरह के एक किलोमीटर के दायरे में आबादी बढ़ सकेगी. इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यह फैसला विकास कार्यों में तेजी लाने और मेट्रो को ज्यादा प्रभावी तरीके से विकसित करने के लिए लिया गया है. आने वाले समय में जब मेट्रो चलेगी तो दोनों तरफ बड़ी संख्या में हाउसिंग सोसाइटी और संस्थागत गतिविधियां होंगी. इससे प्राधिकरण को आर्थिक फायदा होगा.

मोबाइल टावर लगाने की नीति तय ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने मोबाइल टावर लगाने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. मोबाइल कंपनियां अब मनमानी ढंग से टावर नहीं लगा सकेंगी. अब किसी पार्क या ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टावर लगवाने के लिए मोबाइल सेवा ऑपरेटर कंपनी को तय प्रारूप पर सीईओ के समक्ष आवेदन करना होगा. अगर व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए उक्त संपत्ति के मालिक की ओर से संयुक्त आवेदन किया जाएगा तो संपत्ति के मालिक को शपथपत्र भी देना होगा.

नई नीति के अनुसार आवेदक को तीन लाख रुपये की बैंक गारंटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी. व्यावसायिक, संस्थागत और औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा.

इस वर्ष के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति: प्राधिकरण के जल विभाग ने बोर्ड बैठक में गंगाजल की ताजा स्थिति से अवगत कराया. 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 58 आवासीय सेक्टरों में से अब तक 44 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है. इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो गया है.

कितने अतिरिक्त एफएआर को अनुमति:

आवासीय ग्रुप हाउसिंग के लिए 0.5

वाणिज्यिक भूखंडों के लिए 0.2

संस्थागत के लिए 0.2-0.5

मनोरंजन और ग्रीनरी के लिए 0.2

आईटी और आईटीईएस के लिए 0.5

संपत्तियों की आवंटन दरें

संपत्ति की श्रेणी मौजूदा आवंटन दरें नई आवंटन दरें

आवासीय भूखंड 30282-44850 387-47227

औद्योगिक (00 वर्गमीटर तक) 29238 30738

ग्रुप हाउसिंग 36547-550 38484-54493

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