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Bhopal भोपाल। मध्य प्रदेश की एक स्पेशल कोर्ट ने पांच अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों को 17 साल की कड़ी कैद और हर एक पर 1.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भोपाल जोनल यूनिट ने 2023 में ओडिशा से उत्तर प्रदेश में 1,526 किलो गांजा ले जाने की कोशिश से जुड़े एक मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया।
मंडला की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जिन दोषियों को जेल की सजा सुनाई है, उनमें मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के दोषी शामिल हैं। यह मामला 23 मार्च, 2023 का है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर जोन के अधिकारियों ने बुंदेलखंड ढाबा, एनएच-30 (रायपुर-जबलपुर), जिला मंडला, मध्य प्रदेश के पास एक ट्रक और एक मारुति ब्रेजा गाड़ी को रोका।
बयान में कहा गया कि गाड़ी की जांच में 1,526 किलो गांजा जब्त किया गया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि जब्त किया गया गांजा संबलपुर, ओडिशा से लाया गया था और ललितपुर, उत्तर प्रदेश जाना था।
मामले में 19 सितंबर, 2023 को मंडला की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 17 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई और हर एक पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि यह सजा सही जांच और मामलों की कार्रवाई के जरिए 'ड्रग-फ्री इंडिया' के विजन को पूरा करने के कमिटमेंट को दिखाती है। ब्यूरो नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने और समाज को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के नुकसान से बचाने के मिशन में जुटा है।
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