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नए IT नियमों के खिलाफ केरल हाई कोर्ट पहुंचा NBA

Renuka Sahu
9 July 2021 6:29 AM GMT
नए IT नियमों के खिलाफ केरल हाई कोर्ट पहुंचा NBA
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फाइल फोटो 

न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (NBA) ने नए आईटी नियमों के खिलाफ अब केरल हाईकोर्ट का रुख किया है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (NBA) ने नए आईटी नियमों (New IT Rules) के खिलाफ अब केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है. उन्होंने अपनी याचिका में 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को इस आधार पर चुनौती दी है कि वे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करते हैं. NBA ने अपनी याचिका में कहा है कि नए नियम सरकारी अधिकारियों को अनुचित रूप से मीडिया और उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करने की जरूरत से ज्यादा शक्ति देते हैं.

ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि नए नियमों के आधार पर, मीडिया के सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म को एक "वैधानिक फ्लेवर" दिया गया है. केरल हाईकोर्ट में एनबीए की ये याचिका डिजिटल मीडिया संगठनों की तरफ से देश भर के हाई कोर्ट में नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में से एक है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था केंद्र
इससे पहले केंद्र ने देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
नए आईटी नियमों के तहत भारतीय यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है. हाई कोर्ट ने ट्विटर को आठ जुलाई तक यह बताने का आदेश दिया था कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा.
वहीं ट्विटर ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है. कंपनी ने कहा कि इस बीच एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है.
26 मई से लागू हो चुके हैं नए आईटी नियम
26 मई से लागू हुए नए नियमों के तहत इस माइक्रोब्लॉगिंग मंच को मध्यस्थ के तौर पर मिली कानूनी राहत समाप्त हो गई है और ऐसे में वह यूजर द्वारा डाली गई किसी भी गैरकानूनी पोस्ट के लिये उत्तरदायी होगा. ट्विटर ने, दिए गए अतिरिक्त समय के बीत जाने के बाद भी, उन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है जिससे उसे मिली प्रतिरक्षा खत्म होती है.
नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी का भारत सरकार के साथ टकराव चल रहा है. भारत सरकार ने देश के नए आईटी नियमों की जानबूझ कर अनदेखी और कई बार कहे जाने के बावजूद नियमों के अनुपालन में नाकामी को लेकर उसकी आलोचना की है.


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