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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक का गुर्दे और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम राहत दी जा रही है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही आदेश पारित कर रहे हैं और कुछ नहीं।" प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को फरवरी 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए उनकी याचिका का विरोध नहीं किया। मलिक को ईडी ने अंडरवर्ल्ड संबंधों के साथ संपत्ति के सौदे से जुड़े कथित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
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