सीकर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सीकर न्याय क्षेत्र स्थित न्यायालयों में 9 दिसम्बर 2023 को इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि सीकर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी, सिविल एवं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया जायेगा।
जिसमें मुख्यतः राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (एन.आई. एक्ट) के प्रकरण, धन वसूली के सभी प्रकार के प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण (तलाक को छोडकर), भरण-पोषण सम्बन्धित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य न्यायाधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथाॅरिटी, प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं
एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (एन.आई.एक्ट) के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद, फसल बीमा पाॅलिसी से संबंधित विवाद, बिजली, पानी, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबधित विवाद, भरण-पोषण राजस्व विवाद एवं अन्य सभी प्रकार के सिविल वाद, उपभोक्ता विवाद, जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद से संबंधित सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन (जो अभी तक न्यायालय में दर्ज नहीं हुये हैं) प्रकरण तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के राजस्व मामलेे (सीमाज्ञान(पैमाइश),पत्थरगढ़ी, नामान्तरण,राजस्व अभिलेख में सुधार,डिवीजन आॅफ होल्डिंग,निषेधाज्ञा,घोषणा,रास्ते के विवाद संबंधित मामलें एवं निरोधात्मक कार्यवाही सें संबंधित समस्त मामलों को निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।
सचिव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों की प्रार्थना पर सीकर न्यायक्षेत्र स्थित न्यायालयों द्वारा चिन्हित लगभग 23 हजार प्रकरण हैं जिनमें राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों की सुनवायी की जायेगी। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिए सीकर जिला मुख्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समिति फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना, रींगस तथा दांतारामगढ़ तालुकाओं एवं खण्डेला एवं धोद मुख्यालय पर बैंच गठित की गयी है जो प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्रकरणों की सुनवाई एवं राजीनामें की कार्यवाही करेगीं।
पक्षकारान अपना प्रकरण संबंधित न्यायालय, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण 8 दिसम्बर 2023 से पूर्व चिन्हित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जा सकता हैं। सचिव द्वारा बताया गया हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित प्रकरण में न किसी कि जीत, न किसी की हार होती हैं, साथ ही उनमें आपसी सौहाद्रर्य बना रहता है। इसमें दोनों पक्षों में आपसी सहयोग,तालमेल से समझौता करवा जाता हैं। जिसकी अपील भी नहीं कि जा सकती है व न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस लौटायी जाती है, साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये प्रकरण में समय, धन व पैसे की बचत होती हैं।