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SC के सामने आत्मदाह कदम उठाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

Deepa Sahu
17 Aug 2021 12:29 PM GMT
SC के सामने आत्मदाह कदम उठाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट के सामने युवक और युवती द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने के मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने युवक और युवती द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने के मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा है। उन्होंने युवती को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने को कहा है।


दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक युवक और युवती ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जहां युवक 65 फीसदी जल गया और युवती 85 फीसदी जल गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कानून के प्रावधानों के आधार पर मामले की अलग से जांच करने के लिए कहा है। चूंकि महिला और पुरुष दोनों दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए आयोग ने उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।
वहीं, इस मामले में वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कैंट थाना प्रभारी राकेश सिंह और विवेचक गिरिजा शंकर को निलंबित कर दिया गया है। वेद प्रकाश राय को वहां का नया थाना प्रभारी बनाया गया है।
फेसबुक लाइव के दौरान उठाया कदम
वाराणसी के एक कॉलेज की पूर्व छात्रा और गाजीपुर निवासी उसके साथी ने नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के बाहर फेसबुक पर लाइव वीडियो शेयर करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया। पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लाइव वीडियो में पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के तत्कालीन अफसरों और न्याय व्यवस्था को कोसते हुए यह कदम उठाया था। फिलहाल गंभीर अवस्था में सत्यम को नई दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
2019 में दर्ज कराया मुकदमा
मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल के खिलाफ बलिया की रहने वाली पीड़िता ने एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा रह चुकी पीड़िता का आरोप है कि अतुल राय ने सात मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। वहां पहुंचने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।

पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू
घोषी सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। दो अगस्त को अदालत ने यह आदेश वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया था।
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