आ रहा नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, कम मात्रा में गांजा, भांग समेत नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध नहीं माना जाएगा

फाइल फोटो
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद से शीत सत्र में कृषि कानूनों की वापसी, प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन समेत 26 बिलों को पेश करने का फैसला लिया है। इनमें से एक नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, 2021 भी है। इसके तहत यह प्रावधान जाएगा कि कम मात्रा में गांजा, भांग समेत नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध नहीं माना जाएगा। सरकार की राय है कि इस कानून से नशे की लत में गए लोगों को सुधरने का मौका मिल सकेगा। हाल ही में ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह मांग उठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में सिफारिशें 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक में तय की गई थीं।
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