नेमप्लेट विवाद: सरकारी निर्देश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, रेस्तरां, फल और खान-पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका दाखिल करने वालों ने इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन बताया है जो धर्म या जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को गैर-कानूनी बनाता है।
Supreme Court stays governments’ directive asking eateries on Kanwariya Yatra route to put owners' names and issues notices to Uttar Pradesh, Uttarakhand and Madhya Pradesh governments on petitions challenging their directive asking eateries on Kanwariya Yatra route to put… pic.twitter.com/6GQKwY8OK4
— ANI (@ANI) July 22, 2024