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नैतिक बंसल हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Deepa Sahu
27 Aug 2021 6:58 PM GMT
नैतिक बंसल हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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करौली (karauli) जिला मुख्यालय के बहुचर्चित नैतिक बंसल (naitik bansal) अपहरण और हत्या कांड के मामले

करौली. करौली (karauli) जिला मुख्यालय के बहुचर्चित नैतिक बंसल (naitik bansal) अपहरण और हत्या कांड के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता (beena gupta) ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 110000 के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं सह आरोपी जो आरोपी राम सिंह उर्फ बबलू कोली का पुत्र है उसका करौली बाल न्यायालय में ट्रायल जारी है. न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास व 50000 के अर्थदंड और धारा 363 व 201 में 7-7 वर्ष कठोर कारावास 30-30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

परिवादी की ओर से अधिवक्ता मिथिलेश पाल एवं लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि करौली के हिण्डौन दरवाजा क्षेत्र स्थित हटीला की छतरी निवासी नैतिक बंसल पुत्र दिलीप बंसल उम्र 12 वर्ष का 25 फरवरी 2018 को सुबह 10 बजे अपहरण हो गया था. घटना के बाद परिजनों ने करौली कोतवाली में बालक के गुम होने की सूचना दी. सूचना पर पुलिस ने जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर जांच पड़ताल की. जांच पड़ताल में 6 मार्च को मंडरॉयल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में रामसिंह उर्फ बबलू कोली एवं उसका नाबालिग पुत्र नैतिक बंसल को मोटर बाइक पर बैठाकर मंडरायल की ओर ले जाता दिखा.
पुलिस ने आरोपी को 6 मार्च गिरफ्तार कर लिया.पूछताछ के बाद आरोपी ने लोगों का कर्ज चढ़ा होने के कारण फिरौती के लिए अपहरण करना स्वीकार किया. लेकिन इस दौरान पुलिस द्वारा सख्ती होने के कारण जंगल में हत्या कर शव पटकना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बालक के सिर के बाल, एक पत्थर पर लगा खून, कपड़े एवं चप्पल बरामद किये. हालांकि बालक का शव नहीं मिल सका. मामले में पुलिस ने राम सिंह उर्फ बबलू को मुख्य आरोपी व उसके पुत्र को सह आरोपी बनाया. इसके बाद लगभग ढाई साल तक कोर्ट में चले ट्रायल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया. आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 50000 के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके साथ ही धारा 363 एवं 201 में सात-सात वर्ष कठोर कारावास व 30-30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.


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