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Murder News: पत्नी की हत्या करने वाले पति को मिली उम्रकैद की सजा

Shantanu Roy
16 July 2024 2:02 PM GMT
Murder News: पत्नी की हत्या करने वाले पति को मिली उम्रकैद की सजा
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Narsinghpur. नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में प्रथम सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार Akhilesh Kumar धाकड़ की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति सुरेश कुमार उर्फ भोपाली खटीक को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पुलिस को मुन्नीबाई ने सूचना दी थी कि उसकी छोटी बहन गंगाबाई अपने पति सुरेश उर्फ भोपाली खटीक के साथ ग्राम मगरधा में इकबाल खान के मकान में किराए पर रहती थी। 19 जून 2023 की सुबह 7:30 बजे मुन्नीबाई अपनी बहन गंगाबाई को मजदूरी के लिए बुलाने गई।


जब उसने घर का दरवाजा खोला, तो देखा कि गंगाबाई Ganga bai नीचे बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। कंबल हटाने पर उसने गंगाबाई को मृत पाया। मुन्नीबाई के हल्ला करने पर पड़ोसी आए, जिन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे गंगाबाई और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था और पति अपनी पत्नी पर संदेह करता था। पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान साक्षियों के कथन लिखे और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामकुमार पटेल ने पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी सुरेश कुमार उर्फ भोपाली खटीक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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