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प्रेम प्रसंग में मर्डर: 4 साल बाद आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Admin2
25 March 2021 1:34 PM GMT
प्रेम प्रसंग में मर्डर: 4 साल बाद आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
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सजा

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 2017 में हुए एक चर्चित हत्याकांड के दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. इस चर्चित हत्याकांड में शादी के एक सप्ताह बाद ही हासिम नामक युवक की पत्नी के प्रेमी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर निर्ममता से हत्या कर दी थी. जानकारी के मुताबिक, घटना तुलसीपुर थानाक्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके की थी. मुम्बई में रहने वाले युवक हासिम की शादी 15 मई 2017 को पुरानी बाजार निवासी सबीना के साथ हुई थी. सबीना का उसी के मोहल्ले में रहने वाले आलम नामक युवक से पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमी आलम ने सबीना के परिजनों के सामने सबीना से शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन आलम का चाल-चलन ठीक न होने से सबीना के परिजनों ने शादी की प्रस्ताव ठुकरा दिया था. बाद में सबीना की शादी हासिम से हो जाने के बाद से ही आलम काफी गुस्से में था.

21 मई 2017 की रात आलम ने अपने दोस्त चांदबाबू के जरिये मृतक हासिम को बीयर पीने के बहाने बुलाया. पुरानी बाजार स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे बीयर पीते समय आलम ने हासिम के सिर पर लोहे की राड से हमला बोल दिया था. राड की चोट से हासिम बेहोश हो गया, इसके बाद आलम और चांदबाबू ने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही हत्यारे आशिक आलम और उसके साथी चांदबाबू को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) कुलदीप सिंह ने बताया कि अभियुक्तो की निशानदेही पर हत्या में उपयोग में लाए गए धारदार हथियार को बरामद किया गया था. सारे तथ्यों को देखते हुये सबूतों, गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलो को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दोनों अभियुक्तो को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

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