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1993 में मर्डर: 2024 में फैसला, मां और मौसा अब जीवनभर पछताएंगे

jantaserishta.com
5 Dec 2024 4:31 AM GMT
1993 में मर्डर: 2024 में फैसला, मां और मौसा अब जीवनभर पछताएंगे
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अवैध संबंध.
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में 31 साल पहले हुई एक लड़की की हत्या के मामले में अब जाकर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. सासाराम की अदालत ने 17 साल की लड़की की हत्या मामले में उसकी अपनी मां और मौसा को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
मामला 6 अप्रैल 1993 का है जब अकोढीगोला थाना क्षेत्र में धनक्षरी कुमारी नाम की 17 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद सबूत छुपाने के लिए उसे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया था. लंबी जांच पड़ताल और ट्रायल के बाद 31 सालों के बाद इस मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने मृतक धनक्षरी की सगी मां संगौरी देवी तथा उसके मौसा हरिनारायण सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि संगौली देवी का उसके जीजा हरिनारायण सिंह के साथ अवैध संबंध था. धनक्षरी को इसके बारे में मालूम हो गया था.ऐसे में अपने अवैध संबंध को छिपाने के नियत से संगौली देवी और उसके बहनोई हरिनारायण सिंह ने मिलकर धनक्षरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसे मिट्टी में दफन कर दिया था.
बता दें कि कुछ महीने पहले राजस्थान से भी ऐसा एक मामला सामने आया था. यहां जैसलमेर में एक युवती और उसके प्रेमी ने मोहल्ले के ही दो मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने दोनों बच्चों के शवों को एक बोरे में डालकर घर के सामने खाली पड़े मकान की पानी की टंकी में फेंक दिया. मगर, मासूम बच्चों की हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों को महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया. दरअसल इन बच्चों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. ऐसे में अफेयर का राज खुल जाने के डर से दोनों ने बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी.
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