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दहेज के लिए हत्या: पति, ससुर और सास को कोर्ट से मिली ये सजा

jantaserishta.com
26 Jun 2022 6:59 AM GMT
दहेज के लिए हत्या: पति, ससुर और सास को कोर्ट से मिली ये सजा
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के कोर्ट ने शनिवार को नुनीवाला हत्याकांड में दोषी झुंड कुंभकार, किंकल कुंभकार, जितनी देवी को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। तीनो दोषी क्रमशः मृतका के पति, ससुर व सास हैं। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने प्रेस को यह जानकारी दी है। बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दोषियों ने सात नवंबर 2017 को पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के आमटांड़ स्थित ससुराल में मृतका नुनीवाला देवी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।

मृतका धनबाद जिले के तोपचांची निवासी सुनील कुंभार की बेटी है, जिसकी शादी पिंड्राजोरा निवासी दोषी झुंड कुंभकार के साथ 22 जून 2017 को हुई थी। परंतु शादी बाद से ही सभी दोषी मिलकर मृतका को दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ना देने लगे। प्रताड़ना की इसी कड़ी में शादी से महज चार माह बाद लगभग 130 दिन के अंतराल में 7 नवंबर 2017 को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के वक्त नुनीवाल देवी के हाथ से शादी की मेंहदी का रंग भी पूरी तरह नहीं उतरा था। पिता के बयान पर पिंड्राजोरा पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दहेज हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था।
शादी में दहेज के तौर पर 90 हजार रुपए की राशी तय हुई थी। मृतका के माता पिता गरीब कृषक परिवार से थे। लाडली बेटी ससुराल में खुश रहे, इस लिहाज से जोर आजमाइश कर कर्ज लेकर किसी प्रकार 81 हजार रुपए लड़के वालों को दिया। नौ हजार बकाया शादी के बाद चुकाना था। शादी के बाद नूनीवाला ससुराल पंहुची, उसी दिन से दहेज के नौ हजार रुपए की मांग की जाने लगी। साथ मे टीवी बाइक की भी मांग रख दी। पर मृतका के मायके वाले उनकी मांग पूरी नही कर पाए। अंततः नूनीवाला दहेज की भेंट चढ़ गई।
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