दहेज के लिए हत्या: पति, ससुर और सास को कोर्ट से मिली ये सजा

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के कोर्ट ने शनिवार को नुनीवाला हत्याकांड में दोषी झुंड कुंभकार, किंकल कुंभकार, जितनी देवी को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। तीनो दोषी क्रमशः मृतका के पति, ससुर व सास हैं। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने प्रेस को यह जानकारी दी है। बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दोषियों ने सात नवंबर 2017 को पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के आमटांड़ स्थित ससुराल में मृतका नुनीवाला देवी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।
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