हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने युवक को किया रिहा, दी ये दलील

नई दिल्ली: हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी युवक को राहत दी है. हत्या के जुर्म में 17 साल सजा काटने के बाद युवक ने खुद को नाबालिग बताया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दिए. दरअसल एक युवक 17 साल और 7 महीने का था जब उसने कत्ल की घटना को अंजाम दिया था. लेकिन उसने और उसके वकील ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती देते हुए ट्रायल स्टेज में नाबालिग का हवाला देकर अपना बचाव नहीं किया था. यानी उसने कोर्ट को यह नहीं बताया था कि जुर्म के समय वह नाबालिग था. उसने 17 साल से अधिक समय जेल में काटा. जबकि भारत में एक किशोर के लिए अधिकतम सजा उसे 3 साल की अवधि के लिए एक रिमांड होम में भेजने की है. अदालत ने कहा कि उसे किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में भेजना अब अन्यायपूर्ण होगा.
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