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मुंडका अग्निकांड: बिल्डिंग के मालिक को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Nilmani Pal
16 May 2022 12:57 AM GMT
मुंडका अग्निकांड: बिल्डिंग के मालिक को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
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दिल्ली। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में बिल्डिंग के मालिक मनीष लकड़ा को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. मनीष लकड़ा को रविवार सुबह दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आग लगने के दौरान मनीष अपने परिवार के साथ बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर था और क्रेन की मदद से परिवार समेत नीचे आ गया था. उसके बाद वो फरार हो गया था. उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार दिल्ली और हरियाणा के कई इलाको में दबिश डाल रही थी. इससे पहले शनिवार को पुलिस ने बिल्डिंग की पहली मंजिल पर काम कर रहे एक सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी के मालिकों को भी हिरासत में लिया था. उनकी पहचान हरीश गोयल और वरुण गोयल के रूप में हुई है.

आग की घटना में भारतीय दंड संहिता 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 120 (कैद से दंडनीय अपराध को छिपाने की साजिश), 34 (कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी. बाहरी जिले के DCP समीर शर्मा ने जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुंडका आग की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की. केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बचाव अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.

बता दें कि इस अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई थी. दरअसल, जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, वहां दोपहर 1 बजे तक इमारत की अन्य मंजिल पर सामान्य दिनचर्या की तरह काम हो रहा था. जबकि पहली मंजिल पर कम्पनी की विशेष मीटिंग थी. 4.30 बजे इमारत की पहली मंजिल से धुआं निकलना शुरू हुआ, चारों तरफ चीख पुकार, बचने के लिए बचाव की गुहार लगाई जाने लगी. 4.45 बजे पुलिस और दमकल को आग लगने की सूचना दी गई. आग की लपटें बाहर तक निकलीं. जानकारी मिलने के 5 से 10 मिनट में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई.


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