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Mumbai मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को मानव तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो जाली दस्तावेजों के साथ भारतीयों को पर्यटक वीजा पर दक्षिण कोरिया भेज रहा था।सीआईयू ने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन कुमार डोगर (28) को मुंबई के कोलाबा स्थित पश्चिमी नौसेना मुख्यालय से गिरफ्तार किया। वह मुंबई में नौसेना के इंजीनियरिंग विभाग में काम करता था और हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसने आईएनएस केरल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और छह साल पहले नौसेना में शामिल हुआ। सोनीपत में उसके एक दोस्त ने पाया कि दक्षिण कोरिया की यात्रा की मांग बढ़ रही है और तदनुसार, डोगर और उसने दो साल पहले पर्यटन के कारोबार में कदम रखा। सूत्रों के अनुसार, यह समूह विदेश में काम करने के लिए बेताब लोगों की तलाश करता था। इस जोड़ी का निशाना उत्तर भारतीय थे। एक समूह में पांच या छह लोग काम करते थे, जिनमें से एक व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक उम्मीदवारों को खोजने के लिए जिम्मेदार था, जबकि दूसरा बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट आदि जैसे फर्जी दस्तावेज बनाता था। सिंडिकेट ने डोगर को कोरियाई दूतावास से अपने क्लाइंट के लिए वीजा स्वीकृत कराने का महत्वपूर्ण काम सौंपा था।
डोगर नौसेना की वर्दी पहनकर अक्सर वर्ली स्थित कोरियाई दूतावास में ग्राहकों के वीजा स्वीकृति की स्थिति की जांच करने जाता था। सिंडिकेट ने फर्जी दस्तावेजों के साथ पर्यटक वीजा पर नागरिकों को भेजा और उन्हें दक्षिण कोरियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों के पूरे सेट को जलाने का निर्देश दिया। पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति को 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। हाल ही में हुई घटना में, आरोपी जम्मू-कश्मीर के अपने एक ग्राहक के वीजा स्वीकृति की स्थिति की जांच करने के लिए वर्ली स्थित कोरियाई दूतावास गया था, लेकिन दस्तावेजों के मुद्दों के कारण वीजा अस्वीकार कर दिया गया था। वर्दीधारी डोगर ने नौसेना के नाम पर वीजा अस्वीकार करने के लिए दूतावास के अधिकारी से झगड़ा किया। आरोपी ने कोरियाई दूतावास से वीजा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने नौसेना पदनाम का इस्तेमाल किया। सूत्रों के अनुसार, "उसने दो साल पहले सोनीपत, हरियाणा स्थित अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह धंधा शुरू किया था। वे अब तक 8 से 10 लोगों को दक्षिण कोरिया भेज चुके हैं और दक्षिण कोरिया को चुनने का कारण यह है कि वहां की सरकार जरूरतमंदों को नागरिकता प्रदान करती है।" आरोपी के पिता एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं। एमआरए पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 465, 467, 471, 120बी और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने 5 जुलाई तक आरोपियों की पुलिस हिरासत क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।
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Harrison
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