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Mumbai मुबई। सोते समय दीवार का एक हिस्सा गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत के करीब एक साल बाद, भांडुप पुलिस ने लापरवाही के कारण मौत के लिए इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह घटना पिछले साल जुलाई में भांडुप के सोनापुर इलाके में एक जर्जर इमारत में हुई थी। शिकायतकर्ता, 32 वर्षीय लतीफ अकरम शेख, मृतक तासीन बानो सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ 2021 से 30 साल से अधिक पुरानी पांच मंजिला ज़केरिया बिल्डिंग में किराए पर रह रहे थे। फ्लैट का मालिक रियाज सिद्दीकी है। शेख ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उनके पिता मोहम्मद नानू शेख, 54, ने रियाज को बार-बार इमारत की खतरनाक स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी और किसी भी अप्रिय घटना से पहले इसकी मरम्मत करने का अनुरोध किया था। हालांकि, शेख का आरोप है कि रियाज प्रक्रिया में देरी करता रहा। 19 जुलाई की देर रात स्लैब का एक हिस्सा छोटी बच्ची पर गिर गया, जो अपनी दादी के साथ हॉल रूम में सो रही थी। स्लैब का हिस्सा सीधे लड़की के चेहरे पर गिरा, जिससे उसका चेहरा और सिर बुरी तरह से घायल हो गया।
शेख के अनुसार, वे तासीन को मुलुंड के अग्रवाल अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया। सायन अस्पताल में, अस्पताल के कर्मचारियों ने शेख को बताया कि उनके पास आईसीयू में बेड उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें केईएम अस्पताल जाने का सुझाव दिया। अगला पड़ाव हाजी अली में एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही सुबह 5.24 बजे बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया।
इस दौरान, लगभग एक साल तक, तासीन का परिवार इमारत के मालिक की लापरवाही के कारण हुई बच्ची की मौत के लिए न्याय पाने के लिए संघर्ष करता रहा। परिवार के सदस्यों को ‘अदालती मामलों’ और ‘समय बर्बाद करने’ से बचने के लिए मामला दर्ज न करने के लिए बरगलाया गया, इसके बजाय उन्हें बताया गया कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। हालांकि, 11 महीने बाद, परिवार बेघर होने की कगार पर है। मीडिया से बात करने पर उन्हें और अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इस चिंता में एक परिवार के सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "वे हमें पुलिस शिकायत दर्ज न करने के लिए प्रेरित करते रहे, यहाँ तक कि पुलिस ने भी यही किया। अंत में, हमारी एकमात्र चिंता यह थी कि हम पहले ही अपना बच्चा खो चुके थे, हम अपना आश्रय भी नहीं खोना चाहते थे। इसलिए हम चुप रहे, लेकिन आखिरकार, हमने यह करने का फैसला किया क्योंकि मकान मालिक अब से एक महीने में हमें बाहर निकालने वाला है।" रियाज सिद्दीकी पर पुलिस ने धारा 304 ए (लापरवाही के कारण मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है, जो भारतीय दंड संहिता का एक जमानती अपराध है।
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Harrison
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