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Mumbai: 2018 महिला की हत्या का मामला, जौहरी को आजीवन कारावास

Harrison
13 Jun 2024 5:48 PM GMT
Mumbai: 2018 महिला की हत्या का मामला, जौहरी को आजीवन कारावास
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Mumbai मुंबई: ठाणे की जिला एवं सत्र अदालत ने कानपुर के एक जौहरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने 2018 में मीरा रोड स्थित अपने अपार्टमेंट में 60 वर्षीय महिला की लूटपाट की थी और उसकी बेरहमी से हत्या brutally killing कर दी थी। घटना 5 नवंबर, 2018 की है, जब मृतक महिला की पहचान रीता रोनी रोड्रिग्स के रूप में हुई थी। वह मीरा रोड (पूर्व) के पूनम गार्डन इलाके में स्थित समृद्धि बिल्डिंग की छठी मंजिल के अपने अपार्टमेंट के बेडरूम में खून से लथपथ मृत पाई गई थी।
रियल एस्टेट एजेंट रोड्रिग्स, जो अपने पति की मौत के बाद अकेली रहती थी, के गले और पेट पर धारदार हथियार से 12 वार किए गए थे। मीरा रोड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 397 (robbery with attempt to murder) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तत्कालीन ठाणे (ग्रामीण) पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा इकाई ने मृतक महिला की हत्या और उसके पहने हुए सोने के आभूषणों की लूट में शामिल होने के आरोप में संजय रमेशचंद्र वर्मा उर्फ ​​सोनू (तब उम्र 34 वर्ष) को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि समृद्धि बिल्डिंग के पूर्व निवासी वर्मा ने अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कार मांगने पर महिला द्वारा कथित रूप से उसे दिए गए अपमान का बदला लेने के लिए अपराध किया था।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वसंत लब्धे के नेतृत्व में जांच दल ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता और विश्वसनीय सबूतों के साथ एक ठोस आरोप पत्र दायर किया था, जो अपने परिवार के सोने के आभूषणों की दुकान को संभालने के लिए कानपुर चले गए थे। हत्या के लिए आजीवन कारावास के अलावा, अदालत ने आईपीसी की धारा 397 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई। दोषी पर दोनों अपराधों के लिए 5 लाख रुपये और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर उसे जेल में और अधिक कठोर समय बिताना होगा। दोनों सजाएँ एक साथ काटी जाएँगी। उल्लेखनीय है कि वर्मा कथित अपमान का बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश से मुंबई आये थे।
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