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मुहर्रम गाइडलाइन्स: जुलूस निकालने की इजाजत नहीं, यूपी पुलिस ने जारी किया दिशा-निर्देश

jantaserishta.com
2 Aug 2021 1:50 AM GMT
मुहर्रम गाइडलाइन्स: जुलूस निकालने की इजाजत नहीं, यूपी पुलिस ने जारी किया दिशा-निर्देश
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उत्तर प्रदेश मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी. इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. कोरना संक्रमण की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है. मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बाधित ना हो साथ ही बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए. गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है. इस दौरान जन सुविधाएं तथा बिजली, पेयजल और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने के निर्देश जारी

डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को धर्म गुरुओं से संवाद बनाने, सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, बीट स्तर पर हालातों की समीक्षा कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक संवंदनशील/साम्प्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, बस स्टोशनों, रेलवे स्टेशन समेत धार्मिक स्थानों पर चेकिंग भी की जाएगी. सघन जांच और तलाशी की व्यवस्था के लिए स्वान दल, अतंकवादी निरोधक दस्ता एवं बम निरोधक दस्ते की तैनाती सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है
बकरीद को लेक भी जारी हुई थी गाइडलान
यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर भी गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ''बकरीद पर्व के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं. कोविड को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एक समय में एकत्रित ना हों. ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश/ऊंट अथवा अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना हो. कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर ना किया जाए. इसके लिए चिन्हित स्थलों/निजी परिसरों का ही उपयोग हो. स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए.''
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