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यूपी। न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार कोर्ट ने उनके विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही भी की है। साथ ही साथ एसएचओ बड़हलगंज को गैर जमानती वारंट एवं धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता का तामीला कराकर 10 जनवरी को न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।
वर्ष 2015 में मुकदमा अपराध संख्या 78/2015 के मृतक का शव पुलिस की देखरेख में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा था। अभियुक्त सांसद रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शव को पटना चौराहे पर सड़क के बीचोबीच रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था।
इससे आवागमन बाधित हो गया। थानाध्यक्ष प्रभातेश कुमार और उनके हमराहियों द्वारा जाम खुलवाने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त और उनके सहयोगी फौजदारी पर आमादा हो गए। उपरोक्त लोग पुलिस के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने इसे शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य माना।
सड़क जाम कर फंसे सांसद, गैर जमानती वारंट जारी
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