आगजनी मामले में इरफान सोलंकी पर आज फैसला सुनाएगा MP MLA कोर्ट
यूपी। विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंगलवार को फैसला आना है। इसको देखते हुए विधायक को महराजगंज जेल से सुबह 10:30 बजे तलब किया गया है। वह पहले एमपीएमएलए सेशन और फिर लोअर कोर्ट में फैसले के लिए जाएंगे। इरफान पर आने वाले फैसले को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अलर्ट हैं। अभियोजन को सजा और बचाव पक्ष को बरी होने का पूरा भरोसा है। वहीं कोर्ट की ओर से जमानत पर चल रहे शरीफ और शौकत को जमानत दाखिल करने का सोमवार तक के लिए समय दिया गया था। पिछली तारीख में इसीलिए फैसला नहीं हो सकता था।
जाजमऊ में नजीर फातिमा के प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाद में जाजमऊ पुलिस ने 10 और को आरोपित बनाया था। मंगलवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में 12 आरोपितों में से इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मोहम्मद शरीफ पर फैसला सुनाया जा सकता है। अन्य सात आरोपियों की चार्जशीट बाद में आने के चलते उनकी अभी तक गवाही नहीं हो सकी है।
डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पहले विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ एक साथ पूरक चार्जशीट जाजमऊ पुलिस ने दाखिल की थी। इसमें गवाही और बहस पूरी हो चुकी है।