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Bhopal: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट राज्य के धार ज़िले में भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद साइट पर विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई 6 अप्रैल से करेगा।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह घोषणा की।
कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि वह पहले मामले में पिटीशनर्स की बात सुनेगा और फिर उन अर्जियों पर सुनवाई करेगा जिनमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) की विवादित जगह पर सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बारे में एक पिटीशन का निपटारा करते हुए मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिया और कहा कि मामले से जुड़े सभी मुद्दे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ASI की तैयार की गई विवादित जगह पर सर्वे रिपोर्ट मामले के सभी पक्षों को अपनी राय रखने के लिए उपलब्ध कराई जाए। ASI ने भोजशाला-कमल मौला मस्जिद के विवाद वाली जगह पर 98 दिन की स्टडी करने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को एक साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी।
ASI का सर्वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ।
इस जगह पर विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदुओं ने कॉम्प्लेक्स के अंदर वाग्देवी (देवी सरस्वती) मंदिर का हवाला देते हुए इसे हिंदू धार्मिक स्थल बताया, जबकि मुसलमानों ने कॉम्प्लेक्स में कमल मौला मस्जिद का हवाला देते हुए इस जगह पर अपना दावा किया।
इस मामले को सुलझाने के लिए ASI ने पहले एक व्यवस्था की थी जिसमें हिंदुओं को हर बुधवार को वाग्देवी मंदिर में पूजा करने की इजाज़त थी, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी।
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