चेक बाउंस मामले में सांसद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 1 साल कारावास की सजा
मुंबई। चेक बाउंस होने के मामले में दोषी ठहराते हुए महाराष्ट्र के पालघर के एक कोर्ट ने स्थानीय शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं कोर्ट ने उन्हें 1.75 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने आदेश में कहा, 'मुआवजे की राशि बड़ी है इसलिए उसे देने के लिए समय दिया जा सकता है. इस तरह, दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई दलील पर सोच विचार करने के बाद, मैं दोनों अर्जियों को स्वीकार करने को इच्छुक हूं. "वहीं आदेश में यह भी कहा गया कि दोषी को अपीलीय अदालत (Appellate Court) से उपयुक्त आदेश पाने के लिए 30 दिनों का समय दिया जा रहा है.''
दरअसल फर्स्ट क्लास के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट 'वी.पी. खंडारे' की कोर्ट ने आदेश का प्रोसेस एक महीने के लिए रोक दिया है ताकि शिवसेना सांसद एक अपील दायर कर सकें और अपीलीय अदालत से आदेश हासिल कर सकें. फिलहाल दोषी को 15,000 रुपये का एक निजी मुचलका और 15 हजार रुपये की जमानत राशि के साथ रिहाई दे दी गई है.
क्या है मामला
मामला पालघर के एक जमीन को लेकर शिवसेना सांसद और डेवलपर चिराग बाफना के बीच विवाद का है. दरअसल सांसद गावित पर आरोप है कि उनके द्वारा दिया गया डेढ़ करोड़ रुपये का चेक बाउंस हो गया था.
कौन हैं शिवसेना सांसद गावित
शिवसेना सांसद गावित महाराष्ट्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार में आदिवासी विकास मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने साल 2018 में बीजेपी ज्वाइन किया था. हालांकि पालघर से चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना में शामिल हो गए.